-Mahavikas Aghadi told the government, the devastating government, Kangana Ranaut was angry on this matter- बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बॉम्बे सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कंगना के मुंबई स्थित घर पर BMC का खतरा अभी भी मंडरा रहा है. बता दें कि अनधिकृत निर्माण गिराए जाने को रोकने के लिए दायर की गई कंगना की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कंगना रनौत ने घर बनाने के समय नियमों का उल्लंघन करते हुए तीन फ्लैट्स को आपस में मिला कर बिना अधिकार वाली जगह को भी शामिल कर दिया है.
बता दें कि सिविल कोर्ट के जज LS चव्हाण ने कहा है कि 16 मंजिल की बिल्डिंग में 5 वीं मंजिल पर 3 फ्लैट्स को मर्ज करते समय कंगना ने संक एरिया, डक्ट एरिया और कॅामन पैसेज को कवल कर दिया और खुली रहने वाली जगह को रहने वाली जगह का हिस्सा बनाते हुए उसे शामिल कर लिया है.
जिस पर अब कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये महाविनाशकारी सरकार का फेक प्रोपेगैंडा है. मैंने कोई फ्लैट आपस में नहीं जोड़ा है. पूरी बिल्डिंग इसी तरह से बनी हुई है. हर फ्लोर पर एक अपार्टमेंट है. मैंने ऐसे ही ये फ्लैट खरीदा था. बीएमसी मुझे पूरी बिल्डिंग में प्रताड़ित कर रही है. हम इसके लिए उच्च न्यायालय में लड़ेंगे.
Fake propaganda by Mahavinashkari government, I haven’t joined any flats, whole building is built the same way, one apartment each floor, that’s how I purchased it, @mybmc is only harassing me in the entire building. Will fight in higher court 🙏 https://t.co/6XfkcIn4ob
— Kangana Ranaut (@KangnaRanaut___) January 2, 2021
गौरतलब है कि BMC ने मार्च 2018 में एक्ट्रेस को उनके खार के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य के लिए नोटिस जारी किया था. लेकिन बाद में ये मामला शांत हो गया था. कोर्ट ने अपनी सुनवाई में ये स्वीकार किया है कि दफ्तर के निर्माण के समय कंगना की तरफ से कई नियमों का उल्लघंन किया गया है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले में कोई दखल की जरूर नहीं है.-Mahavikas Aghadi told the government, the devastating government, Kangana Ranaut was angry on this matter-
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